नई दिल्ली: अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशा- निर्देश जारी किए, जो एक जुलाई से प्रभावी होगा। अनलॉक-2 में सरकार ने पहले से प्रतिबंधित गतिविधियों और कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) में जारी प्रतिबंधों को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी दे दी है।
हालांकि अनलॉक के दूसरे चरण के बाद भी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अनलॉक के दूसरे चरण में रात में लगने वाले देशव्यापी कर्फ्यू का समय भी बदल दिया गया है। 1 जुलाई से रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे खत्म होगा।
गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, वंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी।
नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे। एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को दुकान में घुसने पर रोक रहेगी। उन्हें भी शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन्स के बाहर बफर जोन्स की पहचान करें। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां से और अधिक कोरोना के केस आ सकते हैं। बफर जोन के भीतर उक्त पाबंदियां जिला प्रशासन द्वारा जरूरत पड़ने पर लगाई जा सकती हैं।
उधर, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने एलान किया कि लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। चेन्नई और कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर समेत मदुरै और ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
अनलॉक-2 की अधिक जानकारी यहाँ पढ़े : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1635227