EPFO के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने कर्मचारियों को बहुत बड़ा राहत देते हुए फैसला लिया है कि अब ईपीएफओ के अंश धारक कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50 हज़ार रुपए का तोहफा मिलगा।
इस लाभ को पाने के लिए कर्मचारी को अपने पीएफ खाते में 20 साल तक निवेश करना होगा। उसके बाद उसे रिटायरमेंट के वक्त 50 हज़ार रुपए मिलेंगे। EPFO के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने यह भी बताया कि अगर अंश धारक 20 साल से पहले ही दिव्यांग हो जाता है, तो उसे रिटायरमेंट के वक्त 50 हज़ार रुपए बतौर लाइफ कवर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अंश धारक व्यक्ति की मौत हो जाने पर परिवार के सदस्य को 2.5 लाख रुपए देने की सलाह दी गई है।

पीएफ से पैसा निकालना अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। खास परिस्थितियों जैसे मकान खरीदना, बनाने, मकान की रीपेमेंट, शादी, उच्च शिक्षा और बीमारी के समय अपनी जमा राशि की 90 फ़ीसदी रकम निकाल सकते हैं।