कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है ।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार ऐसे गरीब मजदूरों से बस या ट्रेन का किराया ना ले ।
जो मजदूर सड़क पर पैदल चल कर अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं ,उन्हें खाने पीने की व्यवस्था के साथ-साथ मुफ्त में घर तक पहुंचाने का आदेश दिया है ।इनके लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर पानी की बोतलें और भोजन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। इस दौरान राज्य सरकार सभी ख़र्चे उठाएंगी .इस मामले पर 5 जून को अगली सुनवाई होगी।

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 24 मार्च से पहले चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया था ।इस वक्त लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है ,बल्कि संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।